इस लेख में हम आपको खाद्य सुरक्षा मित्र योजना (Food Safety Mitra Scheme) के बारे में पूरी जनजारी प्राप्त करवाएंगे।
खाद्य सुरक्षा मित्र योजना 2019 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मित्र (FSM) को प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है जो खाद्य सुरक्षा के अनुपालन में खाद्य व्यवसायों की सहायता कर सकते हैं। नियमों और स्वच्छता मानकों।
संक्षिप्त जानकारी (Brief info):
योजना का नाम | खाद्य सुरक्षा मित्र योजना (Food Safety Mitra Scheme) |
द्वारा लॉन्च किया गया | भारत सरकार |
के लिए लाभदायक है | भारत के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | mitra.fssai.gov.in |
योजना के तहत पात्र व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और एफएसएम के रूप में प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणीकरण दो साल की अवधि के लिए वैध है और उसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। FSM से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित मामलों पर अपने संबंधित क्षेत्रों में खाद्य व्यवसायों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य देश भर में प्रशिक्षित और प्रमाणित FSM की संख्या में वृद्धि करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य व्यवसाय खाद्य सुरक्षा नियमों और स्वच्छता मानकों का अनुपालन करते हैं। यह, बदले में, खाद्य जनित बीमारियों की घटनाओं को कम करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
यह योजना खाद्य व्यवसायों को खाद्य सुरक्षा परामर्श सेवाएं प्रदान करके व्यक्तियों को आजीविका कमाने का अवसर भी प्रदान करती है। सरकार योजना के तहत एफएसएम को उनकी सेवाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।
खाद्य सुरक्षा मित्र के सेवा चार्ज (Service Charge):
पंजीकरण आवेदन दाखिल करना, संशोधन और वार्षिक घोषणा | रु 100/- |
लाइसेंस आवेदन दाखिल करना, लाइसेंस के लिए संशोधन और वार्षिक रिटर्न
| रु 500/- |
प्रशिक्षण-बुनियादी स्तर/उन्नत स्तर/विशेष स्तर | 15 से कम कर्मचारियों वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए प्रशिक्षक मित्रा द्वारा मोल-भाव किए जाने हेतु 2000 रु. 15 से अधिक या उसके बराबर कर्मचारियों वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 5000 रु. |
स्वच्छता लेखा परीक्षा | स्वच्छता मित्र द्वारा बातचीत के लिए 15 से कम कर्मचारियों वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 2000 रुपये 15 से अधिक या उसके बराबर कर्मचारियों वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 5000 रुपये
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Credit Card kya hota hai | फयदे और नुकसान क्या हैं|
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस के अवसर को चिह्नित करने के लिए खाद्य सुरक्षा मित्र (एफएसएम) योजना शुरू की।
- खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य व्यवसायों का समर्थन करना है ताकि खाद्य सुरक्षा कानूनों का पालन किया जा सके और उन्हें लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया, स्वच्छता रेटिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान की जा सके।
- खाद्य सुरक्षा प्रशासन को मजबूत करने और ईट राइट इंडिया आंदोलन को बढ़ाने के लिए ‘ईट राइट जैकेट’ और ‘ईट राइट झोला’ पहल भी शुरू की गईं।
- ईट राइट जैकेट एक जैकेट है जिसमें पहचान और ट्रैकिंग के लिए टैबलेट/स्मार्टफोन, एक क्यूआर कोड और एक रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग जैसे तकनीकी उपकरणों को रखने के लिए एक स्मार्ट डिज़ाइन है, जिसका उपयोग फील्ड स्टाफ द्वारा किया जाएगा।
- FSSAI ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद के साथ भागीदारी की है।
- इस दिन की थीम ‘जीरो हंगर वर्ल्ड के लिए स्वस्थ आहार’ हे।
खाद्य सुरक्षा मित्र योजना की पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
डिजिटल मित्रा (Digital Mitra):-
- आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- आवेदक को इंटरनेट, कंप्यूटर आदि का ज्ञान होना चाहिए।
ट्रेनर मित्रा (Trainer mitra):-
बुनियादी स्तर (Basic level):
- आवेदक को खाद्य प्रौद्योगिकी, विज्ञान, खाद्य विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या अन्य संबंधित विषयों में स्नातक होना चाहिए।
- वे व्यक्ति जो अन्य धाराओं में स्नातक हैं, उनके पास प्रासंगिक खाद्य उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- आवेदक के पास एचएसीसीपी और अन्य समान खाद्य सुरक्षा प्रणाली सहित स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर न्यूनतम 3 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव होना चाहिए।
- व्यक्तियों को FSS विनियमों और नियमों का ज्ञान होना चाहिए।
- उम्मीदवार को एक वर्ष में कम से कम 20 दिनों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
अग्रवर्ती स्तर (Advanced level):
- आवेदक को खाद्य प्रौद्योगिकी, विज्ञान, खाद्य विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान विषयों में स्नातक होना चाहिए।
- वे व्यक्ति जो अन्य धाराओं में स्नातक हैं, उनके पास प्रासंगिक खाद्य उद्योग में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए
- व्यक्तियों के पास संबंधित खाद्य उद्योग में एचएसीसीपी, एफएसएमएस, और अन्य समान खाद्य सुरक्षा प्रणालियों सहित।
- स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव होना चाहिए।
- व्यक्तियों को FSS विनियमों और नियमों का ज्ञान होना चाहिए।
- उम्मीदवार को एक वर्ष में कम से कम 20 दिनों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
विशेष पाठ्यक्रम (Special courses):
- आवेदक खाद्य प्रौद्योगिकी, विज्ञान, खाद्य विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान विषयों में स्नातक होना चाहिए।
- वे व्यक्ति जो अन्य धाराओं में स्नातक हैं, उनके पास किसी विशेष उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य और कार्यान्वयन का अनुभव होना चाहिए।
- व्यक्तियों के पास विशेष उद्योग क्षेत्र में खाद्य प्रणाली और सुरक्षा नियमों पर 5 साल का प्रशिक्षण और कार्यान्वयन का अनुभव होना चाहिए।
- व्यक्तियों को FSS विनियमों और नियमों का ज्ञान होना चाहिए।
- उम्मीदवार को एक वर्ष में कम से कम 20 दिनों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
स्वच्छता मित्र (Hygiene Mitra):-
- आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी, मत्स्य पालन, खानपान, प्रौद्योगिकी, होटल प्रबंधन, तेल प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, जैव रसायन, या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को एफएसएस अधिनियम, विनियमों और नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा मित्र प्रमाणन का नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण
(Renewal and Cancellation):
- FSM प्रमाणपत्र का सत्यापन 2 वर्ष का होगा।
- खाद्य सुरक्षा मित्र को कुछ प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना की सफलता में FSM का निवेश किया गया है और प्रमाणन के समय मौलिक सुरक्षा जमा राशि एकत्र की जाएगी यह डिपॉजिट 5000 रुपये होगा।
- यदि खाद्य सुरक्षा मित्र योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं तो जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
- खाद्य सुरक्षा मित्र इस योजना के अंतर्गत तब तक मित्र के रूप में कार्य करना जारी रख सकता है जब तक उसे जारी किया गया प्रमाणपत्र निलंबित या वापस नहीं ले लिया जाता या यह योजना वापस नहीं ले ली जाती या प्रमाणपत्र समाप्त नहीं हो जाता।
- यदि खाद्य सुरक्षा मित्र के प्रदर्शन के आकलन पर कोई शिकायत होती है तो जुर्माना लगाया जाएगा।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र आदि
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ mitra.fssai.gov.in
ब्रोशर डाउनलोड करें Download PDF
खाद्य सुरक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई थी?
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 10 सितंबर, 2019 को भारत में खाद्य सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी।
कोई खाद्य सुरक्षा मित्र कैसे बन सकता है?
खाद्य सुरक्षा मित्र बनने के लिए, FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा प्रशिक्षण और प्रमाणन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, पैकेजिंग और लेबलिंग और नियामक आवश्यकताओं पर मॉड्यूल शामिल हैं। एक बार प्रमाणित होने के बाद, एफएसएम खाद्य व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के क्या लाभ हैं?
खाद्य सुरक्षा मित्र योजना खाद्य व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ प्रदान करती है। एफएसएम खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन में खाद्य व्यवसायों की सहायता कर सकते हैं, जो उन्हें दंड से बचने और उपभोक्ता विश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। एफएसएम उपभोक्ताओं के बीच खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं, जिससे एक सुरक्षित खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र बन सकता है। इसके अतिरिक्त, एफएसएम खाद्य व्यवसायों को अपनी सेवाएं प्रदान करके आजीविका अर्जित कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा मित्र योजना से खाद्य व्यवसाय कैसे लाभान्वित हो सकते हैं?
FSM की सेवाओं का लाभ उठाकर खाद्य व्यवसायी खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का लाभ उठा सकते हैं। एफएसएम खाद्य सुरक्षा नियमों और मानकों के अनुपालन में खाद्य व्यवसायों की मदद कर सकते हैं, जो उन्हें दंड और कानूनी मुद्दों से बचने में मदद कर सकते हैं। एफएसएम खाद्य सुरक्षा, पैकेजिंग, लेबलिंग और अन्य नियामक आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।